जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना द्वारा जिला के सभी न्यायालयों में 11 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी नव कमल ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विवाह संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, बैंक वसूली मामले, विद्युत और दूरभाष बिल के मामले, आवास वित्त से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर वाहन चालान और मकान कर आवास विवाद व आपराधिक शमन मामले लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बहुत लाभ है, इससे समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वकील का कोई खर्च नहीं होता और मामलों को बातचीत और आपसी सौहार्द से हल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01975-225071 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Saturday, February 25, 2023
जिला के सभी न्यायालयों में 11 मार्च को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें।
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