अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब/जालंधर (कमल जीत शीमार ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो) : उपायुक्त-जिला निर्वाचन अधिकारी वरजीत वालिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों के लिए 26 मई 2026 को होने वाले वोटों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, पंजाब द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी पहचान प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए हैं जिन्हें मान्यता दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, लेकिन उनका नाम वार्डवार मतदाता सूची में है, वे वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड फोटो के साथ, मैगनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/ब्लू कार्ड, हथियार लाइसेंस फोटो, पेंशन दस्तावेज फोटो, स्वतंत्रता सेनानी पहचान कार्ड फोटो, किसी भी बैंक/डाक ऑफिस द्वारा जारी पास बुक फोटो शामिल है, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद और विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं प्राधिकरण मंत्रालय, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड / जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को जारी फोटो पहचान पत्र सहित फोटो शामिल है।
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