जालंधर अदालत , एन डी पी एस एक्ट के तहत तस्करों को 13 साल की कैद, और जुर्माना - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Tuesday, August 29, 2023

    जालंधर अदालत , एन डी पी एस एक्ट के तहत तस्करों को 13 साल की कैद, और जुर्माना


     अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (28/08/2023) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कृष्ण कांत जैन की अदालत ने हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपितों को दोष साबित होने पर 13-13 साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपित कुलविंदर सिंह उर्फ किन्दी निवासी राइयावाला, मक्खु फिरोजपुर और रमन कुमार उर्फ रमन निवासी बस्ती शेखां, फिरोजपुर को सजा सुनाई है। आरोपितों के खिलाफ 28 फरवरी 2020 को थाना फिल्लौर में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सजा के साथ आरोपितों को दो दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न देने पर आरोपितों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।



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